Delhi Night Curfew : दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू दो रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक
Delhi Night Curfew |
दिल्ली में दोबारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इसके अंतर्गत अब रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
इस नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजातत की जाएगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई है।
इसके साथ ही राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे छूट मिलेगी लेकिन ई-पास लेना अनिवार्य होगा।
इस नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को मिलेगा छूट
जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी । वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी
बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है ।
राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी । प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।
वॉइस में बदलाव और नए स्ट्रोन के बढ़ते मामले फिर से बढ़ने शुरू हुए
जनवरी में पता चला था कि दिल्ली हर्ड इम्युनिटी की तरफ बढ़ रही है। इसके महज डेढ़ माह बाद ही संक्रमण की चौथी लहर आ पहुंची है। पिछले एक महीने में ही संक्रमण के मामलों में करीब 10 फ़ीसदी का इजाफा हुआ है। तब यह आकलन किया जा रहा था कि राजधानी में संक्रमण अब काबू में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस में हो रहे बदलाव और नए स्ट्रेनों के कारण मामले फिर से बढ़ रहे हैं।
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